कुत्ते के काटने के पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

गुरुग्राम, 16 नवंबर (। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को एक महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है,

कुत्ते के काटने के पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

गुरुग्राम, 16 नवंबर )। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम
(एमसीजी) को एक महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो यहां


के सिविल लाइन इलाके में डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के पालतू कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो
गई थी।


मंगलवार को फोरम ने तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए नीति बनाने का भी आदेश दिया
और यह भी कहा कि, अगर निगम चाहे तो सिविल लाइंस स्थित बंगले में रहने वाले कुत्ते के मालिक


से मुआवजे की राशि वसूल की जा सकती है। फोरम ने नगर निकाय को कुत्ते को हिरासत में लेने
और मालिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का भी निर्देश दिया।


इसके अलावा फोरम ने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए 11 विदेशी नस्लों के
कुत्तों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया

कि इन कुत्तों को रखने के लाइसेंस रद्द कर दिए
जाएं और जानवरों को हिरासत में ले लिया जाए।


भारत सरकार की दिनांक 25.4.2016 की अधिसूचना के अनुसार विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर
दिनांक 01.04.2016 से 15.11.2022 तत्काल प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। जो इस


प्रकार हैं: अमेरिकन पिट-बुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटवीलर, डेस्टिनेशन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा
कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरो।


फोरम ने कहा, पीड़ित को एमसीजी द्वारा अंतरिम राहत के रूप में मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये
दिए जाएंगे। यह घटना 11 अगस्त की है जब पश्चिम बंगाल की रहने वाली मुन्नी पर पालतू कुत्ते ने


उस वक्त हमला कर दिया जब वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। उसे इलाज के लिए


सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिविल लाइन थाने में
प्राथमिकी दर्ज की गयी है।