कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 16 मार्च देश के सभी स्कूलों में छात्रों और स्टाफ के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को जल्द सुनना जरूरी नहीं है।

कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 16 मार्च  देश के सभी स्कूलों में छात्रों और स्टाफ के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की
मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को जल्द सुनना जरूरी नहीं
है।


बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के पुत्र निखिल उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि
कॉमन ड्रेस कोड शैक्षणिक संस्थाओं में समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देगा।

याचिका में
कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर और चीन के सभी स्कूल और कॉलेजों में कॉमन ड्रेस कोड है।


याचिका में कहा गया है कि एक सर्वे के मुताबिक 2018 में स्कूलों और कॉलेजों में करीब ढाई लाख बंदूक लाए गए
थे।

अगर सभी छात्रों के लिए कॉमन ड्रेस कोड होगा तो कपड़ों के भीतर हथियार छिपाकर लाने की आशंका खत्म हो
जाएगी। कॉमन ड्रेस कोड न सिर्फ हिंसा को कम करेगा बल्कि इससे सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनेगा।

बता दें
कि 11 फरवरी को युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने हिजाब को मुस्लिम लड़कियों के संवैधानिक अधिकार
का दर्जा देने के लिए याचिका दाखिल की थी।