दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ किया डिजिटल रेप

नोएडा, 18 मई (। थाना फेस 2 क्षेत्र के नया गांव में एक युवक ने 7 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीडि़ता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ किया डिजिटल रेप

नोएडा, 18 मई (थाना फेस 2 क्षेत्र के नया गांव में एक युवक ने 7 वर्ष की मासूम बच्ची
के साथ डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीडि़ता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने


अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के नया गांव में रहने वाले एक व्यक्ति
की (7 वर्षीय) बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक युवक उसे टॉफी दिलाने का लालच


देकर अपने साथ ले गया। युवक बच्ची को सुनसान जगह ले गया जहां उसके साथ उसने डिजिटल
रेप किया। बच्ची के चिल्लाने पर युवक मौके से भाग निकला। सुनसान जगह पर बच्ची को रोता

देखकर आस-पड़ोस के लोगों ने उससे परिजनों के बारे में जानकारी ली और उन्हें सूचना दी। मौके पर
पहुंचे परिजन बच्ची को लेकर थाना फेस दो पहुंचे।

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज
कर लिया है और आरोपी की तलाश का दावा कर रही है।


क्या है डिजिटल रेप : डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के
माध्यम से किया गया हो। डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप है।


इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट उंगुली,
अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगो को भी डिजिट कहा जाता है। अगर कोई शख्स महिला की


बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप
कहलाता है, यानी जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो ये डिजिटल रेप


कहा जाता है। विदेशों की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है। साल 2013 से पहले भारत में
छेड़खानी या डिजिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं था. लेकिन निर्भया केस के बाद साल 2013 में


इस शब्द को मान्यता मिली. बाद में डिजिटल रेप को पोक्सो एक्ट के अंदर शामिल किया गया।


ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि डिजिटल रेप की वारदातें बच्चों को साथ होती हैं। ऐसे में बच्चों
के हाव भाव पर नजर रखने की जरुरत है।