बकरीद पर जानवरों के अवैध वध मामले में तत्काल आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 28 जून (बकरीद के अवसर पर जानवरों के अवैध वध से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की सलाह को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।

बकरीद पर जानवरों के अवैध वध मामले में तत्काल आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 28 जून  बकरीद के अवसर पर जानवरों के अवैध वध से निपटने के लिए दिल्ली
सरकार की सलाह को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से


दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति मनोज जैन की
अवकाशकालीन पीठ ने याचिका को तीन जुलाई को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा।


पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए दो दिन तक इंतजार नहीं किया जा सकता। हम
छुट्टियों के आखिरी सप्ताह में हैं। हम इस पर विचार करने नहीं नहीं जा रहे हैं। यह तय करना हमारा


विवेक है कि यह अत्यावश्यक है या नहीं। इसमें कहा गया है,हमारी राय में, इस मामले की सुनवाई


रोस्टर बेंच द्वारा की जानी चाहिए, न कि छुट्टियों के आखिरी सप्ताह में। इसे 3 जुलाई को रोस्टर बेंच
द्वारा सुना जाना चाहिए, जिनके समक्ष मुख्य याचिका लंबित है।