मतदाता बनने के लिए 17 की उम्र में कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली, 28 जुलाई । निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता बनने के लिए 17 की उम्र में कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली, 28 जुलाई । निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर
पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

चुनावों में युवाओं
की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत यह फैसला लिया गया है।


आयोग ने कहा, अब से मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली
तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे। मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन


के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 वर्ष
के हो रहे हैं, वे भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने राज्यों में


चुनावी तंत्र को तकनीकी रूप से समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन
करने में सुविधा हो।


पहले यह था नियम
कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में


अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में
पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग एक जनवरी,


एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। अब
17 से अधिक उम्र वाले भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।