विमान में पेशाब करने का मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 11 जनवरी (दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
नई दिल्ली, 11 जनवरी ( दिल्ली की एक अदालत ने एअर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग
महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को फैसला
सुरक्षित रख लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया,
जिसमें कहा गया था
कि उक्त कृत्य यौन इच्छा से प्रेरित नहीं था और इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता
का शील भंग करना नहीं था
। एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत ने मिश्रा को पुलिस की हिरासत में भेजने
से इनकार करते हुए शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह घटना पिछले
साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान के ‘बिजनेस क्लास’ में
हुई थी।