गाजियाबाद में 10 रुपये महंगी बीयर बेचने पर सेल्समैन को जेल

गाजियाबाद, 10 फरवरी )। होली के करीब आते ही आबकारी विभाग सर्तक हो गया है। लगातार शराब के ठेकों और बीयर बारों की अचानक जांच शुरू कर दी गयी है।

गाजियाबाद में 10 रुपये महंगी बीयर बेचने पर सेल्समैन को जेल

गाजियाबाद, 10 फरवरी । होली के करीब आते ही आबकारी विभाग सर्तक हो गया है।
लगातार शराब के ठेकों और बीयर बारों की अचानक जांच शुरू कर दी गयी है। इसी दौरान जांच में


10 रुपये महंगी बीयर बेचने वाले सेल्समैन को विभाग ने जेल भेज दिया। साथ ही दो ठेकों पर 75-
75 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। विभाग ने शराब के इन ठेकेदारों को सख्त लहजे में हिदायत


दी है कि दोबारा ऐसा हुआ तो उनसे 1.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।


अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ शराब पर ओवर रेटिंग से निपटने के लिए भी
आबकारी विभाग निरंतर सतर्कता बरत रहा है। पूर्व में भी कई अनुज्ञापियों पर जुर्माना ठोंका गया है।


जनपद में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग दिन-

रात कार्रवाई कर रहा है। निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले अनुज्ञापियों पर शिकंजा
कसा जा रहा है।

शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के मकसद से जिला आबकारी
अधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रहीं है।


जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने रात में पांडव नगर में संचालित अनुज्ञापी गीता
गुलाठी की बीयर की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले पीलीभीत के गांव बरादुनवा


निवासी बख्शीर सिंह से टेस्ट परचेज कराया गया। इस दौरान दुकान पर उपस्थित कासगंज के गांव
नरायानपुर निवासी सेल्समैन सतेंद्र सिंह पुत्र केसरी सिंह ने 110 प्रिंट रेट की बीयर को 120 रुपये में


बेचा। जिला आबकारी अधिकारी ने निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा को तत्काल संबंधित सेल्समैन के
खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुरादनगर स्थित ग्राम पंचायत बसंतपुर सेंथली


अनुज्ञापी की बीयर की दुकान पर आबकारी निरीक्षक अनुज वर्मा द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के
दौरान पाया गया कि उक्त दुकान पर मौजूद युवक सेल्समैन की जगह बैठकर बीयर की बिक्री कर


रहा था और लोगों से बीयर केन पर अंकित मूल्यों से 10 रुपए अधिक वसूली कर रहा था।


जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार रात को बीयर के ठेके पर जांच
कराए जाने पर ओवर रेटिंग का मामला पकड़ा गया।

जिस पर कार्रवाई कर अनुज्ञापी मनीष गोयल
एवं गीता गुलाठी पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुज्ञापी को
चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ओवर रेटिंग का मामला सामने आया तो डेढ़ लाख रुपए का


जुर्माना किया जाएगा। साथ ही पांडव नगर में ओवर रेटिंग की जांच में पकड़े गए सेल्समैन सतेंद्र पुत्र
केसरी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।