युवक की हत्या करने के आरोपी दो युवको को एडीजे कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व सात हजार अर्थदंड की सजा

अनूपशहर: युवक की हत्या करने के दोषी दो युवको को एडीजे कोर्ट अनूपशहर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

युवक की हत्या करने के आरोपी दो युवको को एडीजे कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व सात हजार अर्थदंड की सजा

अनूपशहर:  युवक की हत्या करने के दोषी दो युवको को  एडीजे कोर्ट अनूपशहर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनो आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों आरोपियों को 1 साल के अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने हत्या की आरोपी पत्नी को संदेह का लाभ देते

हुए दोषमुक्त कर दिया। 20 मार्च 2018 को थाना डिबाई में कश्मीरी देवी पत्नी स्वर्गीय जागन सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका बड़ा पुत्र भवेन्दर उर्फ बुद्धा 22 जनवरी 2018 की सुबह से लापता हो

गया था जिस के संबंध में उसकी पुत्रवधू दुलारी पत्नी भवेन्दर द्वारा 24 जनवरी को पुलिस को गुमराह करने

के लिए थाना डिबाई में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी पुत्र वधू दुलारी के जीतम पुत्र राम सिंह निवासी गांव हरिद्वारपुर से नाजायज संबंध थे

आरोपी जीतम चोरी छुपे उसकी पुत्रवधू दुलारी देवी के साथ अक्सर आता जाता रहता था जिसकी शिकायत भवेन्दर ने दुलारी से की थी जिस पर दुलारी नाराज हो गई भवेंद्र को 21 जनवरी  को भवेन्दर को जीतम व उसके दोस्त धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर निवासी गांव फैजपूरा को अपने साथ ले जाते हुए लोगों द्वारा देखा गया था। वादिया कश्मीरी देवी ने बताया कि पुत्रवधू दुलारी की साजिश से जीतम सिंह व उसके दोस्त धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर ने मिलकर उसके पुत्र भवेंद्र उर्फ बुद्धा को 21 जनवरी  की रात्रि को हत्या कर दी और हत्या कर तीनों ने लाश को फैजपूरा के जंगल में मक्का की कबर व लकड़ी के झूवे में जला दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तथा पुत्रवधू दुलारी सहित जीतम व धर्मेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।दोनों पक्षों के गवाह, सबूत तथा जिरह के बाद एडीजे ज्ञान प्रकाश की अदालत ने जीतम व धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर को रविंद्र की हत्या व साक्ष्य छुपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।